आयोग की नई गाइडलाइन जारी, सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार करने की छूट, पदयात्रा पर लगी रोक हटी

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नई दिल्ली, एजेंसी। देश के चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार को लेकर लागू प्रतिबंधों में ढील दी है। चुनाव आयोग ने अब चुनाव प्रचार के दौरान पद यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी नियमों के मुताबिक, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इस दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा।
देश में और चुनावी राज्यों में कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए, चुनाव आयोग ने शनिवार को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए बड़ी ढील दी है। चुनाव आयोग ने देश में विशेष रूप से मतदान वाले राज्यों में शनिवार को कोविड की स्थिति की समीक्षा की।
चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि ष्केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कोविड की जमीनी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। देश में संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं। रिपोर्ट किए गए मामलों में भी गैर-चुनाव वाले राज्यों से सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। चुनावी राज्यों में कोविड के मामले देश में कुल रिपोर्ट किए गए मामलों का एक बहुत छोटा अनुपात है।ष्

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