उत्तराखंड

सिंगल यूज प्लास्टिक के बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, टीम गठित

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बागेश्वर। जिला प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। जिले में प्लास्टिक की बिक्री तथा उपयोग पर धरातल पर अंकुश लगाने को कसरत शुरू हो गई है। साथ ही आदेश के पालन के लिए टीम गठित कर दी है। पालिका व नगर पंचायत को घर-धर जाकर डस्टबिन बांटने के निर्देश दिए हैं। डीएम रीना जोशी ने जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद बागेश्वर एवं नगर पंचायत कपकोट व गरुड़ में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों, आयात, भंडारण, वितरण, ब्रिकी व उसके उपयोग के प्रभावी नियंत्रण को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने एसीएमओ, जिला पंचायत, डीपीआरओ, बागेश्वर पालिका, नगर पंचायत कपकोट व गरुड़ निकाय में स्थित वार्डों में वार्डवार टीम का गठन कर आदेश का पालन कराएंगे। जिले के सभी निकाय अपने-अपने निकायों में सैग्रिगेशन (छटाई)केंद्र को शीघ्र स्थापित कर सफाई कार्य में लगे कार्मिकों को नियमानुसार प्रोत्साहन भत्ता देना सुनिश्चित करें। डीएम ने जनपद में स्थित रेस्टोरैंट रिसोर्ट, होटल, सार्वजनिक विवाह स्थलों आदि में सक्षम अधिकारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम की उपस्थिति में इन स्थानों का निरीक्षण करेंगे और प्रतिष्ठानों, स्थानों से न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे। आदेश का अनुपालन नहीं करने वालों पर कर्रावाई होगी। प्रभागीय वनाधिकारी वन क्षेत्रों एवं जिला पर्यटन विकास अधिकारी पर्यटकों के जनपद में आगमन पर उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद में स्थित चिकित्सालयों, कैमिस्ट की दुकानों, पैथोलजी लैब, व्यक्तिगत क्लीनिक के संचालकों को बायोमेडिकली सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हुए बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण ससमय कराना सुनिश्चित कराएंगे। यदि उनके द्वारा आदेश का अनुपालन नही किया जाता है तो उनके विपरीत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निजी एवं यात्री वाहनों में प्रयोग किए जा रहे सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर वाहन चालकों से आवश्यक विचार विमर्श कर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किसी भी दशा में नही होने देंगे। यदि किसी वाहन आदि में सिंगल यूज का उपयोग करते हुए पाया गया तो चालक के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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