-पटना हाई कोर्ट का आदेश
पटन, बिहार की पटना हाई कोर्ट से मंगलवार को कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन का एआई -जेनरेटेड वीडियो हटाने को कहा है। यह आदेश कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंत्री ने दिया है और पार्टी को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने को कहा है। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी।
वीडियो को 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस इकाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो पूरी तरह एआई से बना है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी दिवंगत मां हीराबेन के बारे में सपना देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो चुनावी राज्य बिहार में उनकी राजनीति को लेकर उनकी आलोचना कर रही हैं। एआई वीडियो में उनकी मां उनको राजनीति में उनका उपयोग न करने की नसीहत देते दिख रही हैं। इसको लेकर काफी हंगामा मचा था।
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