उपभोक्ता आयोग ने 19़60 लाख के भुगतान के दिए आदेश
नई टिहरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सिलेंडर फटने से हुई दुर्घटना व नुकसान के मामले में शिकायतकर्ता राकेश सकलानी को विपक्षी गणों को कुल 19 लाख 60 हजार की धनराशि भुगतान करने के निर्देश दिये हैं।
यह जानकारी देते हुए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य विनोद रतूड़ी व गीतांजलि सजवाण ने समाचार एजेंसी आरएनएस को बताया कि कि जिला जज योगेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोग ने यह फैसला उपभोक्ता के पक्ष में दिया है। जिसमें इंडेन गैस सर्विस शाखा चंबा व क्षेत्रीय प्रबंधक इंडियन आयल देहरादून को 17 लाख की धनराशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने व इसके के साथ शिकायतकर्ता को वाद परिव्यय के लिए 10 हजार रुपये व मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 50 हजार रुपये देने के आदेश दिये हैं। जबकि प्रबंधक आईसीआईसीआई जनरल इंश्यारेंस मुम्बई को शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपये की धनराशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने के आदेश जारी किये हैं।
रतूड़ी ने बताया कि जनपद के ग्राम खुरेत के रहने वाले राकेश सकलानी पुत्र स्व परमानंद सकलानी ने बीती 4 अक्टूबर, 2018 को शिकायत दर्ज कर बताया था कि उसके पास इंडेन का गैस कनेकशन संख्या सीएच 5231 है। 30 मई, 2018 को गैस सिलेंडर ऐजेंसी से भरकर घर ले गया। खाना बनाने के लिए सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा था, उसी दौरान गैस सिलेंडर फट गया। जिससे उसका घर टूटने के साथ ही सारा सामन जल गया और भैंस भी झुलस गई। गैस फटने से लगभग 50 लाख का नुकसान हुआ। जिसके बाद उसकी हालत आर्थिक रूप से बेहद खराब हो गई। ऐजेंसी से प्रतिकर देने की मांग की गई, तो ऐजेंसी ने भुगतान देने का आश्वासन तो दिया, लेकिन कई तरह के बहाने बनाते हुए इसे टालता गया। रिपोर्ट पुलिस को दी गई। मुआवजा मिलने पर मामला आयोग में दर्ज करवाया गया।
आयोग ने लगातार मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने शिकायता कर्ता राकेश सकलानी को कुल 19 लाख की धनराशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ नुकसार के प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए, वहीं 10 हजार रूपये वाद परिव्यय और 50 हजार रूपये मानसिक व शारीरिक नुकसान झेलने के एवज में देने का आदेश दिया है।