पेंशन का लाभ न देने के मामले में सचिव को अवमानना नोटिस

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नैनीताल(। हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी आईटीआई के 70 अनुदेशकों को नियमितीकरण के बाद पेंशन आदि सेवा लाभ नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सचिव रविशंकर को अवमानना नोटिस जारी कर 5 दिसंबर को विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में अनुदेशक गिरीश दुर्गापाल व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया कि 2013-14 में विभाग ने उनको नियमित किया। नियमितीकरण के बाद पेंशन आदि सेवा लाभ नहीं दिए गए तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने 2018 में हक में निर्णय दिया तो सरकार ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी तो कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की तो 14 अक्तूबर 2024 को एसएलपी खारिज कर दी, फिर सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में खारिज कर दिया, इसके बाद भी पेंशन लाभ नहीं देने पर अवमानना याचिका दायर की।

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