जयन्त प्रतिनिधि।
चमोली : चमोली जिले में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली के आदेश पर अतिथि शिक्षक (प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान) युनुस अंसारी पुत्र स्व. शब्बीर अहमद के विरुद्ध पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि हुई है। जिसके क्रम में आरोपी शिक्षक का तत्काल प्रभाव अनुबंध को निरस्त कर दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीकांत पुरोहित ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा विभागीय नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज गौणा के द्वारा युनुस अंसारी का अतिथि शिक्षक के रूप में किया गया अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।