कार्यशाला में पुलिस कर्मियों को दी कोटपा एक्ट जानकारी

Spread the love

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : स्वास्थ्य विभाग पौड़ी द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोतवाली पौड़ी में कोटपा एक्ट 2003 की धाराओं व चालान संबंधित गतिविधियों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
एन.टी.सी.पी कंसलटेंट स्वेता गुसाईं ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को ई-सिगरेट प्रतिबंध तथा हुक्का बार प्रतिबंध संबंधित नियमों के साथ ही तंबाकू उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर जानकारी दी। बताया कि जिला चिकित्सालय पौड़ी में एन.सी.डी. क्लीनिक के अंतर्गत तंबाकू उन्मूलन केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें कि जो भी लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए नि:शुल्क काउंसलिंग व दवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध, शिक्षण संस्थानों से 100 गज के दायरे के भीतर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध एवं उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर कोटपा अधिनियम की धारा 4 व 6 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करने संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर एसएसआई वेद प्रकाश, एसआई लक्ष्मी जोशी, कांस्टेबल अनिल बिजल्वाण, प्रवीण पुरी, एनटीसीपी काउंसलर दुर्गा नेगी, बालाजी सेवा संस्थान से ममता थापा व अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *