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एंबुलेंस चालक व अस्पताल कर्मचारियों के साथ पार्षद पति ने की मारपीट, मुकदमा दर्ज

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार।
कोटद्वार पुलिस ने नगर निगम के पार्षद पति के खिलाफ एंबुलेंस चालक व एक निजी अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली-गौलज करने, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम व महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाली कोटद्वार के वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि ऐश्वर्य गुप्ता एमडी माँ कामाख्या अस्पताल कोटद्वार ने तहरीर दर्ज कराई है। तहरीर दर्ज कराते हुए ऐश्वर्य गुप्ता ने कहा कि बीती 18 मई को वीरेंद्र रावत उर्फ बिर्री पुत्र दर्शन सिंह (पार्षद पति) द्वारा शराब पीकर देवी मंदिर के सामने कोविड अस्पताल माँ कामाख्या अस्पताल को जाने वाली एंबुलेंसों व ऑक्सीजन सिलेंडरों की गाड़ियों के आवागमन में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बाधा पहुंचाई। साथ ही एंबुलेंस चालक व अन्य अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली-गलौच कर अभद्र व्यवहार किया। इन लोगों ने कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए जारी शासन के निर्देशों व कोरोना कफ्र्यू का पालन नहीं किया। एसएसआई प्रदीप नेगी ने बताया कि ऐश्वर्य गुप्ता एमडी माँ कामाख्या अस्पताल कोटद्वार की तहरीर के आधार पर वीरेंद्र रावत उर्फ बिर्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 51 (बी) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व 2/3 महामारी अधिनियम 1897 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक दीपक तिवाड़ी को सौंपी गई है। एसएसआई ने बताया कि चिकित्सा परीक्षण करवाने पर भी अभियुक्त वीरेंद्र रावत उर्फ बिर्री के शराब पीने की पुष्टि हुई है।

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