शिकायत पर कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

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रुड़की। शादी में हर्ष फायरिंग के आरोपी के पिता से मारपीट करने और 30 हजार रुपये मांगने की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया है। कोर्ट ने जांच के आदेश पुलिस उपाधीक्षक को दिए हैं। खानपुर के अब्दीपुर गांव में 23 नवंबर को एक युवक की बारात जाने से पहले मंढे का समारोह था। इसमें कुछ युवकों ने हर्ष फायरिंग की थी। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने अनुज तथा अंकित पुत्र संतरपाल और थाना पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) के दादूपुर गांव निवासी मनु पुत्र गोग्गी और काका पुत्र बुग्गी के खिलाफ हर्ष फायर में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में बुजुर्ग संतरपाल ने डीजीपी से शिकायत की थी कि गोवर्धनपुर चौकी की पुलिस ने उसे घर से उठाकर चौकी ले जाने के बाद उससे मारपीट की थी। यही नहीं उसे छोड़ने की एवज में उससे 30 हजार रुपये भी मांगे गए थे। लेकिन उसकी शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद पीड़ित संतरपाल ने अब लक्सर एसीजेएम कोर्ट में इसकी शिकायत की है। उनके अधिवक्ता चौधरी भूप सिंह ने बताया कि कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच करने के आदेश दिए हैं। इधर, चौकी प्रभारी समीर पांडेय ने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है। हर्ष फायरिंग का मुकदमा उनके पड़ोसी ने ही दर्ज कराया था। शराब पीकर पड़ोसी से हंगामा करने की शिकायत पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी। हंगामा कर रहे संतरपाल को पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास भी किया। लेकिन वह नहीं माने। जिनके बाद पुलिस ने शांतिभंग में उनपर कार्रवाई की। इससे नाराज वह उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं।

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