कोविड मामले में कमेटी के सुझावों पर अमल नहीं कर रही प्रदेश सरकार

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने कोविड अस्पतालों में सुविधाओं की कमी व क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर अलग-अगल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जिला निगरानी कमेटियों द्वारा कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार पूर्व के आदेश व कमेटियों के सुझावों का पालन नहीं कर रही है । सरकार पहाड़ों पर मोबाइल टेस्टिंग की व्यवस्था भी नहीं कर पाई है। जबकि लोग न तो मास्क पहन रहे हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार व देहरादून में निगरानी कमेटियों द्वारा सुझाए गए सुझाओं पर अमल करें और इसकी रिपोर्ट अगले बुधवार तक कोर्ट में पेश करें।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमठ व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पूर्व में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं। सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट अस्पतालों की नियमित मनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटीया गठित करने के आदेश दिए थे और कमेटियों से सुझाव माँगे थे।

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