नागपुर से चल रहा था साइबर फ्रॉड का खेल, रांची से मास्टर माइंड गिरफ्तार

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15 लाख से अधिक की साइबर ठगी का खुलासा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर करवाते थे फर्जी ट्रेडिंग
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : पौड़ी पुलिस ने 15 लाख से अधिक की साइबर ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने रांची से मास्टर माइंड से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार नागपुर से साइबर ठगी का खेल चल रहा था। ठग सात सौ गुना मुनाफे का लालच देकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर फर्जी ट्रेडिंग करवाते थे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार ने बताया कि 23 अक्टूबर 2025 को वादी दिनकर कुमार पोखरियाल निवासी धुमाकोट द्वारा थाना धुमाकोट पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। शिकायती पत्र में बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर इन्वेस्ट करने पर 700 प्रतिशत का फायदा दिलाने के नाम पर 15,24,496/- रुपये की ऑनलाईन ठगी की गयी है। जिस सम्बन्ध में थाना धुमाकोट में सम्बन्धित धाराओें में मुकदमा दर्ज किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर एवं क्षेत्राधिकारी कोटद्वार श्रीमती निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण, थानाध्यक्ष धुमाकोट सुनील पंवार के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप के माध्यम से ठगी का संचालन जयन्त ताराचन्द अन्नापुर्णे द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र से किया जा रहा था। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा नागपुर में अलग-अलग जगहों पर दबिश दी गई, जहां पता चला कि अभियुक्त अपने सहयोगी अजय रामभरोसे वाल्मीकी के साथ एक अन्य धोखाधड़ी प्रकरण में रांची जेल में निरुद्ध है। इस पर विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय धुमाकोट से अभियुक्तों का वारंट बी प्राप्त किया गया। 1 अप्रैल 2026 को अभियुक्त जयन्त ताराचन्द अन्नापुर्णे पुत्र ताराचन्द तुकाराम अन्नापुर्णे, निवासी अमरावती रोड़, झांसीरानी बस स्टॉप देवलामति, नागपुर महाराष्ट्र, व ए/बी फ्लेट नं0 33 व्यंकटेशनगर नन्दन वन निकट के.डी.के कॉलेज, हनुमान नगर नागपुर, महाराष्ट्र को रांची जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। साथ ही सह-अभियुक्त अजय रामभरोसे वाल्मीकी को भी वारंट बी के माध्यम से रांची जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रचलित है। इस प्रकरण में पूर्व में सह अभियुक्त दया कृष्ण पैनरू, निवासी हल्द्वानी के विरुद्ध धारा 35(3) बीएनएस के तहत कार्रवाही की जा चुकी है।

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