सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा-163 रहेगी प्रभावी
जयन्त प्रतिनिधि।
रूद्रप्रयाग : आगामी 22 नवंबर (शनिवार) को डीएलएड प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों में धारा-163 प्रभावी रहेगी। उप जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग द्वारा इस बाबत आदेश जारी किया गया है।
शनिवार को एकल पाली में (प्रात: 10 से 12:30 बजे) आयोजित होने वाली उक्त परीक्षा के परीक्षा केंद्रों के बाहर एवं भीतर अनुशासनहीनता, धमकी, मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं एवं परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के मध्यनजर सब डिविजन रुद्रप्रयाग के क्षेत्रांतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 प्रभावी रहेगी। उप जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग भगत सिंह फोनिया ने बताया कि परीक्षा एकल सत्र में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा को सफलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए कुल 04 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज रुद्रप्रयाग अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज रुद्रप्रयाग, राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज अगस्त्यमुनि एवं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज अगस्त्यमुनि शामिल हैं। उन्होंने परीक्षा अवधि में धारा-163 का अनुपालन करने की अपील करते हुए कहा कि उल्लंघन करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।