अंकिता हत्याकांड: नार्को टेस्ट पर टला फैसला, आरोपियों ने मांगा समय
आरोपियों ने पौड़ी जेल अधीक्षक के कोटद्वार न्यायालय से मांगा दस दिन का समय
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर एसआईटी को अभी और इंतजार करना होगा। आरोपियों ने पौड़ी जेलर के माध्यम से नार्को टेस्ट के लिए कोटद्वार न्यायालय से दस दिन का समय मांगा है। दरअसल, अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित, अंकित व सौरभ के नार्को टेस्ट को लेकर सोमवार को नोटिस जारी होने थे।
अंकिता के हत्यारोपियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए एसआईटी ने शक्रवार को न्यायालय में अर्जी दे दी थी। न्यायालय इस पर सोमवार को सुनवाई करने वाला था। लेकिन, आरोपियों ने नार्को टेस्ट के लिए न्यायालय से दस दिन का समय मांग लिया। अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से ही वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग की जा रही है। पुलिस पर आरोप भी लगे हैं कि जानबूझकर वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल भी इस बात को उठा चुके हैं। ऐसे में परिजनों ने कुछ दिन पहले आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। इस पर एसआईटी भी विचार करने लगी थी। पिछले दिनों एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने भी कहा था कि एसआईटी ने वीआईपी का नाम जानने के लिए नार्को टेस्ट का फैसला किया है। एडीजी मुरुगेशन ने बताया कि नार्को टेस्ट के लिए शुक्रवार को न्यायालय में अर्जी दे दी गई थी। न्यायालय को इस अर्जी पर दोनों पक्षों को सोमवार को सुनना था। इसके बाद ही नार्को टेस्ट कराने या न कराने पर फैसला किया जा सकता था। पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। नार्को टेस्ट की मांग के लिए उनके पास पूरे आधार हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को आरोपियों से चाहिए।