फैसला: 54 हजार किमी. चली वैन के मालिक को उपभोक्ता मानने से इंकार

Spread the love

देहरादून()। उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अहम फैसला सुनाते हुए टाटा मोटर्स लिमिटेड और कोटद्वार स्थित डीलर कॉमर्शियल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। राज्य आयोग ने वैन मालिक को यह कहते हुए उपभोक्ता मानने से इंकार कर दिया। कहा कि वैन मालिक ने एक साल 54 हजार किमी. वैन व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए चलाई। जिला फोरम पौड़ी ने अनूप कुमार खर्कवाल की शिकायत पर कंपनी और डीलर को नया वाहन या 6.40 लाख की धनराशि ब्याज सहित लौटने के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ वाहन कंपनी और डीलर ने राज्य आयोग में अपील की थी। अनूप खर्कवाल का आरोप था कि उन्होंने टाटा विंगर मैक्स वैन खरीदी थी, जिसमें एक साल के भीतर ही कई खराबियां आ गईं। राज्य आयोग ने अपने आदेश में पाया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ‘उपभोक्ता’ नहीं है। आयोग ने पाया कि वाहन ने खरीद के सिर्फ एक साल के भीतर 54,083 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जो यह दर्शाता है कि इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया गया था। आयोग ने इस तथ्य के साथ यह पाया कि इतनी अधिक दूरी तय करने के तथ्य से यह पता चलाता है कि वाहन सड़क पर चल रहा था और जो समस्याएं पैदा हुई लापरवाह ड्राइविंग के कारण पैदा हुई हैं। शिकायकर्ता आयोग में वाहन में कंपनी से ही खराबी होने के ठोस प्रमाण पेश नहीं कर पाए। इस आधार पर आयोग ने जिला फोरम के आदेश को रद्द कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *