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डीएम ने किया एम्बुलेंस किराया निर्धारित

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देहरादून। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में एम्बुलेंस किराया निर्धारित किया गया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी एम्बुलेंस स्वामी/चालक को दिए गए निर्देशों का कड़ाई से सुनिश्चित करें तथा निर्धारित दरों के अनुसार ही मरीज/उपभोक्ताओं को रसीद भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होनें सभी एम्बुलेंस स्वामी/चालकों को किराया सूची एम्बुलेंस पर चस्पा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया यदि कोई निर्धारित राशि से अधिक किराया वसूलता है तो सम्बन्धित विरूद्ध निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा आज जनपद में स्थित विभिन्न अस्पतालों (कैलाश हॉस्पिटल, सीएमआई हॉस्पिटल, कोरोनेशन हॉस्पिटल, दून हॉस्पिटल, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, सिनर्जी हॉस्पिटल ) में तथा इन अस्पतालों के आस-पास उपलब्ध एंबुलेंस चालक व मालिकों को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित एंबुलेंस के किराये की दरों के बारे में अवगत कराया गया तथा उल्लंघन की स्थिति में अधिक किराया लेने पर उनके विरुद्ध किए जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया गया तथा एम्बुलेंस पर आदेश की प्रति चस्पा की गई ।

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