उत्तराखंड

उम्र पूरी होने तक वाहनों को उत्तराखंड का परमिट दिए जाने की मांग

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अल्मोड़ा। कुमाऊं में आरटीए परमिट के वाहनों को 10 वर्ष पूर्ण होने पर अन्य के नाम हस्तांतरित करने पर पाबंदी लगाई गई है। जबकि समान टैक्स चुकाने के बावजूद नौ साल की आयु पूरी कर चुके वाहन अपने संभागों में ही चलने को बाध्य हैं। कुमाऊं टैक्सी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने टैक्सी मालिक, चालकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर परिवहन मंत्री चंदन राम दास से मुलाकात की तथा ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को महासंघ के अध्यक्ष ठाकुर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने परिवहन मंत्री को बताया कुमाऊं में आरटीए परमिट के वाहनों को 10 वर्ष पूर्ण होने पर किसी अन्य के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया जा रहा। जबकि गढ़वाल में ये व्यवस्था सुचारू रूप से लागू है। परमिट में हर वर्ष की बैठक और आवेदन करने की बाध्यता समाप्त करने, भारी वाहनों की भांति खुला परमिट लागू करने तथा वाहनों की आयु पूर्ण होने तक उत्तराखंड का परमिट दिए जाने अथवा टैक्स में टूट प्रदान करने मांग उठाई। इसके अलावा उत्तराखंड की नई परिवहन नीति लागू होने के बाद उत्तराखंड से कुमाऊं, गढ़वाल के दो टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों को शामिल किए जाने, कोरोना काल में जान हथेली पर रखकर सरकारी सेवाएं देने वाले वाहन चालकों, स्वामियों को अविलंब भुगतान किए जाने, टैक्सीध्कैब के लगेज कैरियर में विधानसभा में पारित आदेशानुसार टूट प्रदान करने, वर्तमान में टैक्स समय से जमा नहीं कर पाने वाले वाहन स्वामियों को पैनाल्टी में टूट प्रदान करने आदि मांगें मंत्री के समक्ष रखीं।

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