उमेश शर्मा उर्फ उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती, शपथ से रोकने की मांग

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नैनीताल। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा उर्फ उमेश कुमार के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है। उमेश पर शपथपत्र में कई तथ्य टुपाने का आरोप लगाते हुये उन्हें शपथ लेने से रोकने की मांग की गयी है। होली पर अवकाश के बावजूद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ‘अर्जेंट सुनवाई की। सुनवाई की अगली तारीख 23 मार्च तय की गयी है। लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार और जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्ष भावना पांडे ने खानपुर के विधायक पत्रकार उमेश शर्मा (कुमार) पर नामांकन में दिये गये शपथपत्र में कई जानकारियां टुपाने का आरोप लगाया है। उनकी ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि उमेश के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामले हैं, लेकिन शर्मा ने नामांकन में 16 मामलों की सूची ही शपथपत्र के साथ दी है। उन्होंने मुख्य अपराधों को टुपाया है, इसलिये उन्हें विधायक की शपथ लेने से रोका जाए। याचिका में मांग की गयी कि चुनाव आयोग को उमेश के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिये निर्देशित किया जाए। हालांकि, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कोर्ट के समक्ष पर्याप्त तथ्य नहीं दे सके, जिस पर कोर्ट ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया। याचिकाकर्ताओं ने रिकार्ड को पेश करने के लिए समय की मांग की। जिस पर खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लीए 23 मार्च की निर्धारित की है। मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है।

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