बिग ब्रेकिंग

ढाई वर्षीय पुत्री के हत्यारोपित पिता को आजीवन कारावास, पुत्री पैदा होने से पिता था नाराज, बना गया हैवान

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

रुद्रपुर। प्रथम अपर जिला संजीव कुमार की अदालत ने ढाई वर्षीय पुत्री के हत्यारोपित पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा के मुताबिक 18 मई 2016 को एसआ सुनील कुमार ने रुद्रपुर कोतवाली में जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराया था। कहा था कि 14 मई की रात को रवींद्रनगर निवासी आनंद शर्मा ने चौकी आवास विकास को सूचना दी थी। जिसमें उसने कहा था कि मोहल्ले का राकेश यादव उर्फ हनुमान पुत्र लक्ष्मण की ढाई साल की पुत्री शाया की मौत हो गई है और उसके चेहरे पर चोट और जले के निशान हैं। इस पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर 15 मई 2016 को पोस्टमार्टम कराया।
इस दौरान मासूम बच्ची शाया की मां ने पुलिस को बताया कि पति राकेश यादव पुत्री के पैदा होने से नाराज चल रहा था। 13 मई की सायं को उसने पुत्री को बिजली के बोर्ड से पटका, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 19 मई को बगवाड़ा मंडी से राकेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपित पर हत्या का जुर्म साबित हो गया। न्यायालय ने आरोपित पिता राकेश यादव को आजीवन कारावास और 20 हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!