राजनैतिक दलों से आचार संहिता पर की चर्चा

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नई टिहरी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग की जारी आदर्श आचार संहिता का सभी राजनैतिक दल तत्परता से पालन करें। जिसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी इवा श्रीवास्तव ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक की। विकास भवन सभागार में आहूत बैठक में श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन में प्रचार-प्रसार के दौरान सभी राजनीतिक दल कोविड-19 की रोकथाम को जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सभी राजनीतिक दल डिजिटल माध्यम से प्रचार-प्रसार पर ज्यादा बल दें, ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले प्रचार-प्रसार पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति निरंतर निगरानी कर रही है। इसलिए किसी भी प्रकार के विवादास्पद बयान बाजी व टीका-टिप्पणी से बचना होगा। वही प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण व उसमें प्रकाशित होने वाले कंटेंट को मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से सर्टिफाई करवाना भी अनिवार्य होगा। जनपद के बारह हजार से अधिक बुजुर्गों जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है और सात हजार से अधिक दिव्यांग जनों को पोस्टल बैलट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पोस्टल बैलट के माध्यम से होने वाले मतदान को पोलिंग पार्टियां मतदान तिथि के 1 सप्ताह पूर्व संकलित कर लेंगी। इस दौरान राजनीतिक दल मतदान केन्द्रवार अपने एजेंट भी नियुक्त कर सकती है। वही डोर टू डोर प्रचार प्रसार में प्रत्याशी सहित कुल 5 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। बैठक में समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके द्वारा कोविड के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: अनुपालन किया जाएगा।

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