नई टिहरी : जिला पंचायत टिहरी के नाम तपोवन में दर्ज 0.0110 हेक्टेयर भूमि पर बगैर विभाग की अनापत्ति लिए नगर पंचायत तपोवन की ओर से भवन निर्माण की विज्ञप्ति जारी करने का मामला प्रकाश में आया है। जिसके बाद जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भगवती पाटनी नगर पंचायत तपोवन के अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजकर तुरंत निविदा निरस्त करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर नगर पंचायत के खिलाफ जिला पंचायत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दरअसल सन् 1976 में जिला पंचायत टिहरी के नाम तपोवन (तत्कालीन ग्राम पंचायत) में पुलिस चौकी के पास 11 नाली 15 मुट्ठी भूमि दर्ज है। जो राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या 88 पर अंकित है। वर्तमान में तपोवन नगर पंचायत बन गया है। जिसके चलते नगर पंचायत ने इस भूमि पर आजकल भवन निर्माण की निविदा आमंत्रित की है। एएमए ने बताया कि नगर पंचायत ने इस संबंध में जिला पंचायत से कोई एनओसी नहीं ली। न ही संपत्ति के हस्तांतरण की कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने तत्काल निविदा निरस्त करते हुए इसकी सूचना जिला पंचायत को देने को कहा है। ऐसा न करने पर जिला पंचायत विधिक कार्यवाही अमल में लाएगा। इस बाबत नगर पंचायत तपोवन की ईओ अंजलि रावत ने बताया कि वीरवार को उक्त निविदा को निरस्त कर दिया है। कहा कि जल्द ही उक्त प्रकरण को दोनों विभाग मिलकर हल कर देंगे। (एजेंसी)