प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद ही वितरित करें सहायता सामग्री
जयन्त प्रतिनिधि।
श्रीनगर। अब प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी संस्था या व्यक्ति दवाइयां, मेडिकल उपकरण या अन्य मदद सामग्री विरित नहीं कर पाएगा। इसके लिए पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। विशेष तौर पर दवाइयों का वितरण स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ही किया जाएगा।
कोरोना महामारी के इस दौर में कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन मदद सामग्री वितरण का कार्य कर रहे हैं। कई संस्थांए ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयों का वितरण भी कर रही है। इन दवाइयों को बिना किसी चिकित्सीय सलाह के ग्रामीणों में वितरित किया जा रहा है। जिससे दुष्परिणाम की संभावना भी बनी हुई है। अब प्रशासन भी बिना चिकित्सीय सलाह के दवाइयों के वितरण सहित मदद सामग्री बांटने के नाम पर कोविड कफ्र्यू के उल्लंघन पर सख्त हो गया है। इस संबंध में एसडीएम कार्यालय से भी आदेश जारी कर दिया गया है। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल व व्यक्ति विशेष बिना किसी पूर्व सूचना के गांवों में या शहर क्षेत्र में सहायता समाग्री के रूप में दवाई आदि का वितरण कर रहे हैं। जो गलत है। बिना चिकित्सीय सलाह के दवाइयों के वितरण से आमजनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही बिना अनुमति के क्षेत्र में घूमने से कोरोना कफ्र्यू का उल्लघंन भी होता है। एसडीएम बिष्ट ने कहा कि अब सहायता सामग्री प्रशासन की अनुमति से ही वितरित की जाएगी। विशेषकर दवाइयां स्वास्थ्य विभाग के माध्मय से वितरित होंगी। ऐसा न किए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।