जिला होम्योपैथी अधिकारी मंजूर करेंगे डेढ़ लाख तक के बिल
देहरादून। राज्य के सरकारी कर्मचारियों उनके आश्रितों के होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से हुए इलाज के बिलों की प्रतिपूर्ति के संदर्भ में शासन ने मानक तय कर दिए हैं। सचिव आयुष रविनाथ रमन की ओर से इस संदर्भ में आदेश किए गए हैं। आदेश के अनुसार होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से इलाज के बिलों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए डेढ़ लाख तक के बिलों को मंजूर करने का अधिकार जिला होम्योपैथी अधिकारी को होगा। जबकि डेढ़ लाख से पांच लाख तक के बिलों के भुगतान की मंजूरी होम्योपैथी निदेशक को होगी। जबकि पांच लाख से अधिक के बिलों का भुगतान की मंजूरी शासन स्तर से होगी। सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों के बिलों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के साथ ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश और मौजूदा व पूर्व विधायक भी इस दायरे में आएंगे।