उत्तराखंड

डीएम व डीएफओ पिथौरागढ़ कोर्ट में पेश हुए

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

नैनीताल। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव में खनन के लिए अवैध सड़क निर्माण मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने खनन अधिकारी से पूछा है कि अभी तक पूर्व में रोक के आदेश पर क्या कार्रवाई हुई। इस सबंध में शपथपत्र पेश करें। पूर्व के आदेश पर बुधवार को डीएम पिथौरागढ़, डीएफओ व खनन अधिकारी वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई को 18 जुलाई की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव निवासी नीमा वल्दिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके गांव में नदी के किनारे सरकार ने खनन के लिए 2022 में पट्टा लीज पर दिया था। पट्टाधारक ने बिना अनुमति सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। सड़क निर्माण के दौरान 100 से अधिक खैर व साल के पेड़ काट दिए। जिला प्रसाशन से भी इसकी शिकायत की गई, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!