उत्तराखंड

डीएम ने जनपद स्तरीय अनुश्रवण समित की बैठक ली

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ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण की धीमी गति पर डीएम नाराज
नई टिहरी। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण को लेकर डीएम इवा श्रीवास्तव ने जनपद स्तरीय अनुश्रवण समित की बैठक ली। बैठक में डीएम ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को ई श्रम पर अधिकाधिक पंजीकरण किया जाय। पंजीकरण की धीमी गति पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की।
जिला सभागार में आहूत बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटा बेस ई-श्रम पोर्टल पर तैयार करने को असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण कार्य के सफलता पूर्वक तत्परता से किया जाना है। 26 अगस्त 2021 को अस्तित्व में आये ई-श्रम पोर्टल पर मनरेगा श्रमिक, घेरलू नौकर, कृषि श्रमिक, मीड डे मील वर्कर, आशा कार्यकर्ता , आगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण मजदूर, ठेली एवं फेरीवाले, मछुवारे व अन्य असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण स्वयं या जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जाना है। ताकि असंगठित श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में बताया गया कि जनपद में 16380 असंगठित श्रमिक पंजीकृत है। जिसमें से इस श्रम पोर्टल पर लगभग 500 श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। पंजीकरण की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर के कोर्डिनेटर राजेश लसियाल को निर्देश दिए कि जनपद के सभी 382 कॉमन सर्विस सेंटर प्रतिदिन 25-25 श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करवाते हुए दैनिक रिपोर्ट ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टिहरी गढ़वाल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। असंगठित श्रमिकों के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में दैनिक रूप से समीक्षा की जायेगी। प्रतिदिन 25 पंजीकरण न करवाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। डीएम ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देश दिए कि श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में सुगम फ्लो चार्ट तैयार करते हुए पंचायत राज अधिकारी, नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों व विकासखंड कार्यालयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सहायक श्रम आयुक्त केके गुप्ता ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर दो तरीके से पंजीकरण का करवाया जा सकता है। जिसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन व जन सुविधा केंद्र (सीएससी) शामिल है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता डिटेल, आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। कहा कि पंजीकरण की पात्रता के तहत संबंधित श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। इसके साथ ही संबंधित श्रमिक पीएफ, ईएसआई व आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ई-श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य है। आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में स्थानांतरित होगी। असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ, श्रमिकों को उनके कौशल विकसित करने और रोजगार के अवसर खोजने में मदद, पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज आदि शामिल है। कहा कि एक बार पंजीकरण करने के बाद समय-समय पर पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक में एडीएम रामजी शरण शर्मा, डीडीओ सुनील कुमार, सीईओ एसपी सेमवाल, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी एसएस रांगड़, डीएचओ डीके तिवारी, एएमए जिला पंचायत संजय खंडूरी, श्रमिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष ज्योति डोभाल आदि मौजूद रहे।

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