अफसर सेवा के अधिकार अधिनियम को गंभीरता से लें : डीएम

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डीएम ने मुख्य शिक्षाधिकारी व जिला उद्यान अधिकारी का वेतन रोका
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं की सीमक्षा को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने एनआईसी कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सेवा के अधिकार अधिनियम को गम्भीरता से लेते हुए निर्धारित समयावधि पर आवेदक के प्रमाण पत्रों को निर्गत करें। उन्होंने कहा कि राईट टू सर्विस की अगली बैठक में विभागाध्यक्ष स्वंय प्रतिभाग करें।
सेवा का अधिकार अधिनियम संबंधी वार्षिक रिर्पोट में शिक्षा व उद्यान विभाग के स्तर पर लम्बित प्रकरणों को देखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी व जिला उद्यान अधिकारी का माह सितम्बर के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन विभागों द्वारा सेवा के अधिकार की रिर्पोट जिला कार्यालय को नहीं भेजी है वे प्राथमिकता के आधार पर रिर्पोट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि विकासखण्ड/तहसील रिखणीखाल, धुमाकोट, लैंसडौन व पोखड़ा में दिल्ली से अप्रूवल के बाद शीघ्र ही आधार सेवा केन्द्र की सेवाएं शुरु होने जा रही है, इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी अधार सेवा केन्द्रों की सुविधा मुहैया कराने को लेकर प्रयास निरंतर जारी है। बैठक में उपजिलाधिकारी कोटद्वार सोहन सैनी, उपजिलाधिकारी यमकेश्वर चतर सिंह चौहान, एसडीएम लैंसडौन शालिनी मोर्या, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

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