एजेंसियों को डोर-टू-डोर गैस वितरण के दिए निर्देश
जयन्त प्रतिनिधि।
रूद्रप्रयाग : जनपद के अंतर्गत समस्त गैस उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग हेतु प्रदत्त एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग घरेलू कार्यों में ही करना होगा। किसी व्यावसायिक या अन्य तरह से घरेलू गैस का उपयोग करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आएगा जिस पर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य के कारण जनपद में गैस आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित है। हालांकि गैस गोदामों में पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं लेकिन साइन बुकिंग, डीएससी व ओटीपी जनरेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यधिक फोन कॉल के कारण बाधित हो रही है। ऐसे में उपभोक्ता गैस एजेंसियों पर अपने परिवार जनों अथवा वाहनों के साथ एकत्रित हो रहे हैं जिस कारण जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना होने के साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर पहुंचाने में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जनपद के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग करता है अथवा उसे अवैध रूप से भंडारण करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने जनपद के अंतर्गत संचालित समस्त गैस उपभोक्ताओं सहित होटल, ढाबा संचालकों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित करते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न करें। साथ ही बताया कि जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर गैस एजेंसियों, गोदामों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।