मुंबई , एजेंसी। बलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुईं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती बुधवार शाम भायखला जेल से बाहर आ गईं। वह तकरीबन एक महीने तक जेल में रहीं। बम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार सुबह रिया को जमानत दे दी थी और निजी मुचलके के तौर पर एक लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।
एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती बुधवार शाम को तकरीबन 5/30 पर जेल से बाहर आईं और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गईं। इस दौरान, मुंबई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने राजपूत के सहयोगी दीपक सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दे दी, लेकिन रिया के भाई एवं मामले में आरोपी शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कथित तस्कर अब्देल बासित परिहार की याचिका भी खारिज कर दी।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले की जांच के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया और उनके भाई को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। अन्य आरोपियों को भी मामले की जांच के दौरान एनसीबी ने गिरफ्तार किया था।
हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए उनसे एनसीबी को अपना पासपोर्ट सौंपने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बिना देश के बाहर ना जाने का निर्देश दिया। पीठ ने उनसे एनसीबी की आज्ञा के बिना मुम्बई से बाहर ना जाने और जमानत पर बाहर रहने के दौरान सबूतों के साथ टेड़छाड़ ना करने को भी कहा। अदालत ने रिया से निजी मुचलके के तौर पर एक लाख रुपये जमा कराने और रिहाई के बाद शुरुआती 10 दिन निकटतम पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश भी दिया।
मुंबई से बाहर जाने के लिए लेनी होगी एक्ट्रेस को अनुमति
अदालत ने कहा कि रिया के अलावा जिन लोगों को जमानत दी गई है, उन्हें भी मुंबई से बाहर जाने के लिए एनसीबी के जांच अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। एनडीपीएस की विशेष अदालत के जमानत याचिकाएं खारिज करने के बाद रिया और उनके भाई ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल ने अपने फैसले पर स्थगन लगाने का एनसीबी का अनुरोध स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ताकि एजेंसी आदेश को चुनौती दे सके। उन्होंने कहा, श्श्मैंने पहले ही जमानत के लिए बड़ी सख्त शर्तें रखी हैं।श्श् रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि वह फैसले से खुश हैं।