ईडी ने छठी बार केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया; पहले पांच समन कर चुके नजरअंदाज
दिल्ली, एजेंसी। ईडी ने 2 फरवरी, 17 जनवरी, तीन जनवरी, 21 दिसंबर और दो नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन दिल्ली सीएम पेश नहीं हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिए जवाब में पूछा कि यदि वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं हैं, तो उन्हें समन क्यों जारी किया गया।
कोर्ट से भी मुख्यमंत्री को झटका, 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के हैं निर्देश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी ने पेश न होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है।जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम को पांच समन भेजे लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया गया है, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है। इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और ईडी की ओर से दलीलें दीं थीं।