बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य से जुड़े एमयूडीए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 300 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की 140 से अधिक इकाइयां कुर्क की हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बयान में यह बात की। यह कुर्की मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर की गई है।
कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं जो रियल एस्टेट व्यवसायियों और एजेंटों के रूप में काम कर रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया पर आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एमयूडीए द्वारा अधिग्रहित तीन एकड़ 16 गुंटा भूमि के बदले में अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 साइटों का मुआवजा लिया। एजेंसी ने कहा कि जमीन मूल रूप से एमयूडीए द्वारा 3,24,700 रुपये में अधिग्रहित की गई थी। पॉश इलाके में 14 साइटों के रूप में मुआवजे की कीमत 56 करोड़ रुपये है। वहीं, मुख्यमंत्री से इस मामले में कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा पूछताछ की गई है। हालांकि उन्होंने बार-बार अपने या अपने परिवार द्वारा किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि विपक्ष उनसे डरा हुआ है और ये राजनीति से प्रेरित आरोप हैं।
ये है पूरा मामला