पांच दिसंबर तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना

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शिमला, एजेंसी। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी 12 नवंबर को मतदान के दिन प्रात: आठ बजे से पांच दिसंबर सायं 5़30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल (सर्वेक्षण) पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान चुनावों के संबंध में चुनाव परिणाम का समाचार पत्रों अथवा टीवी चौनलों के माध्यम से प्रकाशन अथवा प्रचार-प्रसार करने पर रोक रहेगी।
भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) नहीं करेगा और किसी एग्जिट पोल के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। अधिसूचना के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन आम चुनावों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी टीवी चौनल पर किसी भी एग्जिट पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
राजधानी शिमला में शुक्रवार को रिज मैदान पर केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान लोगों को लोकनृत्य व नाटक के माध्यम से मतदान करने का संदेश दिया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो ने शुक्रवार को रैली निकाली। रिज मैदान के ओपन थियेटर में सूचना व जनसंपर्क विभाग ने नाटक से मतदान का महत्व बताया। इसके अलावा रिज मैदान पर आइटीआइ चौड़ा मैदान के प्रशिक्षुओं ने मतदान करने के लिए प्रेरित किया। रैली रिज मैदान से शुरू होकर छोटा शिमला तक चली। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने बताया कि वे अपने क्षेत्र में कैसा लीडर चाहते हैं। अधिकतर प्रशिक्षुओं का कहना है कि वह अपने क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ और युवा नेता चाहते हैं। इसके अलावा रैली में आइआइटी के प्रशिक्षुओं के अलावा संजौली स्कूल के छात्र व छात्राएं भी शामिल हुए।

 

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