रुद्रपुर()। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रसंघ अध्यक्ष पद के लिए 7 फरवरी को दोबारा मतदान कराया जाएगा। इस संबंध में प्राचार्य प्रो. रेनू रानी बंसल ने महाविद्यालय के सूचना पट पर नोटिस चस्पा कर दिया है। पूर्व में हुए अध्यक्ष पद के निर्वाचन को निरस्त कर दिया गया है। प्राचार्य प्रो. रेनू रानी बंसल ने बताया कि 27 सितंबर को महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव संपन्न कराया गया था, जिसमें गौरव सिंह फर्त्याल का अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। हाईकोर्ट ने इस निर्वाचन को विधिसम्मत न मानते हुए दोबारा मतदान कराने के निर्देश दिए हैं। छात्रसंघ चुनाव में छात्रा राजविंदर कौर ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। तथ्यों को छिपाकर नामांकन करने की पुष्टि होने पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद राजविंदर कौर ने 26 सितंबर को हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। 9 अक्तूबर को मामले की सुनवाई डबल बेंच में हुई और 16 अक्तूबर को डबल बेंच ने प्रकरण को महाविद्यालय के शिकायत एवं निवारण प्रकोष्ठ को सौंप दिया। इसके बाद प्राचार्य ने अध्यक्ष पद पर पुनर्मतदान कराने का निर्णय लेते हुए अग्रिम कार्रवाई के लिए चुनाव अधिकारी को पत्र भेजा, लेकिन चुनाव अधिकारी ने चुनाव कराने से मना कर दिया। इस पर राजविंदर कौर ने पुनः हाईकोर्ट का रुख किया। 4 दिसंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को अध्यक्ष पद पर दोबारा मतदान कराने के आदेश जारी किए। राजविंदर कौर का कहना है कि पंचायत चुनाव में वह ग्राम सिसौना से वार्ड 13 की निर्विरोध सदस्य चुनी गई थीं और छात्रसंघ चुनाव में नामांकन से पहले उन्होंने बीडीओ कार्यालय में अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बावजूद निर्वाचन अधिकारी ने इसी आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर गौरव सिंह फर्त्याल को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर दिया था।