हिरासत में संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे इंजीनियर राशिद, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अनुमति

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नईदिल्ली , दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल राशिद शेख को हिरासत में संसद के मौजूदा सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने कहा कि पुलिस इंजीनियर राशिद को 26 मार्च से चार अप्रैल के बीच हर दिन संसद भवन ले जाएगी और कार्यवाही समाप्त होने के बाद वापस जेल ले आएगी।
बेंच ने कहा कि जेल से बाहर रहने के दौरान राशिद को मोबाइल फोन या लैंडलाइन का इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं होगी। राशिद 2017 के आतंकवादी वित्त-पोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने 10 मार्च के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए चार अप्रैल तक अभिरक्षा पैरोल या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।शेख अब्दुल रशीद, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से जाना जाता है, एक कश्मीरी अलगाववादी राजनीतिज्ञ हैं। वर्तमान में वह जम्मू-कश्मीर में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था।
आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता इनाम उन नबी ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने खुशी जताते हुए लिखा, लोकतंत्र की बड़ी जीत! दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को 18वीं लोकसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग (26 मार्च-4 अप्रैल, 2025) में हिरासत में भाग लेने की अनुमति दी। तमाम बाधाओं के बावजूद, उत्तरी कश्मीर के लोगों की आवाज़ संसद में गूंजेगी।

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