निलंबिक आईएफएस किशन चंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत
नैनीताल। हाईकोर्ट ने निलंबित आईएफएस उपवन संरक्षक किशन चंद्र के खिलाफ चल रही जांच व दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। सरकार की ओर से शुक्रवार को कोर्ट को बताया गया कि किशन चंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अभी उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो पाई है। सरकार के पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। विभागीय अधिकारियों की अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य कराए गए हैं। याचिकाकर्ता पर कालागढ़ रेंज में तैनाती के दौरान मोरघट्टी व पाखरो में अवैध तरीके से निर्माण कार्य के साथ ही पेड़ों के कटान का आरोप है। जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। सरकार ने कुछ समय पहले किशन चंद्र को निलंबित कर दिया था।