नामांकन से एक दिन पहले पृथक बैंक खाता खोलने में छूट

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देहरादून। उत्तराखंड में जारी निकाय चुनाव की प्रक्रिया के तहत प्रत्याशियों को नामांकन से कम से कम एक दिन पहले बैंक खाता खोलने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से छूट दी गई है। अब कोई भी प्रत्याशी बिना खाता खोले नामांकन करा सकता है, लेकिन उसे नामांकन की अंतिम तिथि के दिन अंतिम समय से पहले बैंक खाता खुलवा कर बैंक डिटेल जमा करनी होगी। प्रदेश में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की अधिसूचना 23 दिसंबर को जारी की गई थी। इसके तहत 27 से 30 दिसंबर के बीच नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राहुल कुमार गोयल ने बताया कि पहले प्रत्याशियों के लिए चुनाव व्यय के लिए पृथक बैंक खाता नामांकन करने से कम से कम एक दिन पहले खोले जाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कत आ रही थी। इसलिए अब निर्वाचन व्यय के लिए पृथक बैंक खाता नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व खोले जाने की व्यवस्था को संशोधित किया गया है। अब यदि कोई प्रत्याशी नामांकन प्रस्तुत करते समय बैंक खाता खोलने में असमर्थ रहता है तो संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशी से नामांकन पत्र प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसे प्रत्याशी से बैंक खाता खोलने संबंधी अभिलेख नामांकन की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व जमा किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि बैंक खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। एसबीआई की कोई बाध्यता नहीं है।

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