निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, विलोपित करने व संसोधन कराने पर लगेगा शुल्क

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चमोली : अपर जिला अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पं) विवेक प्रकाश ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 में निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिहीन किए जाने को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संसोधित करने और विलोपित करने को लेकर 01 मार्च से 15 मार्च तक निर्धारित की गयी थी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अब 22 मार्च तक विस्तारित किया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पं) ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली 2025 में नाम जोड़ने, विलोपित करने व संसोधन करने के लिए आवेदन पत्र पर 1 रूपया प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क लिया जाएगा। शुल्क प्राप्ति की रसीद जारी की जाएगी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त शुल्क का ब्यौरा एक पंजिका में रखेगा। अगले दिन राज्य निर्वाचन आयोग के लेखा शीर्षक में जमा कराएगा। (एजेंसी)

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