कोटद्वार की पांच लैबों पर लगाया 50-50 हजार का जुर्माना

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : स्वास्थ्यस विभाग जिले में बिना पंजीकरण के संचालित हो रही पैथोलॉजी लैबों को लेकर सख्त हो गया है। विभाग ने कोटद्वार में बिना पंजीकरण के संचालित हो रही पांच पैथोलॉजी लैबों पर 50-50 हजार जुर्माना लगाया है। साथ ही लैब संचालकों को नोटिस जारी करते हुए अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूरी करने को भी कहा है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो संचालकों पर जुर्माना और बढ़ाते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पौड़ी जिले के नोडल अफसर एवं डिप्टी सीएमओ डॉ. रमेश कुंवर ने बताया कि कोटद्वार में टीम ने बीती 6 अप्रैल को लैबों का निरीक्षण किया था। समय-समय पर ये निरीक्षण किए जाते हैं। लैब संचालन के लिए क्लीनिकल स्टेबिलसमेंट ऐक्ट के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। साथ ही मेडिकल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है, लेकिन कोटद्वार में संचालित 5 लैबों के पास न तो क्लीनिकल स्टेबिलिसमेंट ऐक्ट के तहत पंजीकरण पाया गया और नहीं एमपीसीबी का प्रमाण पत्र। जिस पर सभी लैब संचालकों पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में संचालकों को ऐक्ट के तहत अपने लैबों का पंजीकरण करवाने को लेकर हिदायत दी गई है।

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