एल्कोहल की अधिक मात्रा पर डेढ़ लाख का जुर्माना
नई टिहरी। एडीएम टिहरी की कोर्ट ने अंग्रेजी शराब में एल्कोहल की मात्रा मानकों से अधिक होने पर शराब विक्रेता पर 50 हजार व निर्माता कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। एडीएम केके मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संदेश के आधार पर खाद्य संरक्षा विभाग के अधिकारियों ने वर्ष 2021-22 में शिकायत मिलने पर जिले के ढालवाला नरेंद्रनगर के खारास्रोत स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में बिक्री की जा रही मैकडावेल व्हिस्की में मिलावट को लेकर शराब का सैंपल भरा था। लैब में जांच के बाद पाया गय कि अनुज्ञापी की दुकान पर बिक्री की जा ही इस ब्रांड की व्हिस्की में मिलावट की जा रही है और एल्कोहल की मात्रा मानकों से अधिक मिली है। शराब का सैंपल अधोमानक पाया गया है। मामला एडीएम कोर्ट में भेजा गया। जिस पर एडीएम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए शराब विक्रेता पर 50 हजार व शराब निर्माता कंपनी पर एक लाख का जुर्माना ठोका है।