ऋषिकेश। शहर के मुख्य मार्गों पर पटाखों की दुकान लगाने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। अन्य स्थानों पर विस्फोटक नियम 2008 के मानकों को पूरा करने वाले आवेदक को ही दुकान लगाने की अनुमति होगी। वैसे ऋषिकेश में स्थानीय प्रशासन ने एसबीएम इंटर कॉलेज, रायवाला में प्रतीतनगर और रानीपोखरी में खेल मैदान में ही पटाखों की दुकान लगाने की सलाह दी है। दीपावली पर्व को लेकर प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा और अन्य तैयारियों को शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पटाखों की दुकान लगाने को लेकर भी स्थानीय प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। पटाखा विक्रेताओं की बैठक में यह दो टूक कहा दिया है कि शहर में मुख्य मार्ग पर पटाखे की दुकान किसी भी सूरत में नहीं लगेगी। आवेदक का इसकी अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इससे इतर स्थानों पर दुकानों की आपस में तीन मीटर की दूरी समेत विस्फोटक नियमावली 2008 के मानकों को पूरा करने वाले आवेदक को सर्वे के बाद ही अनुमति दी जाएगी। खुले स्थान के रूप में प्रशासन ने विक्रेताओं को परशुराम चौक के नजदीक एसबीएम इंटर कॉलेज के मैदान में दुकानें लगाने की सलाह दी है। एसडीएम योगेश मेहरा के मुताबिक पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्वक संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, जिसमें सहयोगी के रूप में पुलिस, अग्निशमन विभाग और अन्य महकमे शामिल हैं। बताया कि पटाखा विक्रेताओं को विस्फोटक नियमावली 2008 की कॉपी सौंप दी गई है। मुख्य मार्ग से हटकर इसमें निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए आवेदन मिलेगा, तो प्रशासन की टीम सर्वे के बाद अनुमति देगी। बताया कि रायवाला और रानीपोखरी में खेल मैदान में दुकानें लगाने के लिए कहा गया है।