देहरादून। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने एक साढ़े छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने के दोषी मिस्त्री को पांच वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं पीड़िता को राज्य सरकार से 50 हजार रुपये की मदद दिलाने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि घटना पांच जून 2023 की है। पीड़िता की माता ने पड़ोस में काम करने वाले मिस्त्री राजपाल निवासी माजरी, सभावाला से अपने भाई के निर्माणाधीन मकान में काम करने के लिए बात की थी। शाम के समय आरोपी राजपाल घर देखने के बहाने बच्ची को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। वहां निर्माणाधीन मकान में उसने बच्ची को एकांत में पाकर उसका मुंह दबाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची किसी तरह डरकर वहां से भाग निकली और परिजनों को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को अदालत फैसला दिया। फैसले में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे देश में बालिकाएं बहुत असुरक्षित स्थिति में हैं। बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। सजा सुनाने के बाद कोर्ट से वारंट बनाकर आरोपी को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया।