हरिद्वार(। गैर इरादतन हत्या के मामले में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश आर के श्रीवास्तव ने वाहन चालक को दोषी पाते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता अनुज सैनी ने बताया कि ग्राम रायसी लक्सर निवासी शिकायतकर्ता सुखपाल ने 12 फरवरी 2023 को थाना बहादराबाद में एक केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसका पुत्र सागर चुटकी बैंड गागलहेड़ी सहारनपुर से 10 फरवरी 2023 की शाम को बहादराबाद में एक शादी समारोह में बाजा बजाने आया हुआ था। रात्रि में करीब सवा 12 बजे बारात सरदार फार्म हाउस बहादराबाद पहुंची थी।