चारा घोटाला: लालू की जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चारा घोटाले के दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख को झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से दी गई जमानत रद्द करने की गुहार लगाते हुए शुक्रवार को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। श्री यादव (74) उच्च न्यायालय से जमानत के बाद जेल से बाहर हैं।
शीर्ष अदालत सीबीआई की याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से लालू यादव को जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर वह 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। पीठ के समक्ष विशेष उल्लेख के दौरान सीबीआई ने शुक्रवार को अपनी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी, जिसे स्वीकार करते हुए पीठ ने मामले को 25 अगस्त के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
झारखंड उच्च न्यायालय ने दुमका, चाईबासा, डोरंडा और देवगढ़ कोषागार से निकासी के चार मामलों में लालू को जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय ने राजद प्रमुख को डोरंडा कोषागार मामले में जमानत दे दी थी, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। श्री यादव डोरंडा कोषागार में 139 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले से जुड़े पांचवें चारा घोटाले के मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।