उत्तराखंड में सरकारी राशन की दुकानों से ई केवाईसी के बिना भी मिलेगा अनाज

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देहरादून()। सरकारी राशन की दुकान से राशन लेने के लिए फिलहाल ई केवाईसी की बाध्यता नहीं है। 30 नवंबर तक लोग अपने राशन कार्ड का ब्योरा और अपना विवरण जमा करा सकते हैं। शनिवार को खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने ई केवाईसी से छूटे लोगों को भी उनका राशन देने के निर्देश दिए। आर्या ने बताया कि जनता से संवाद के दौरान कई लोगों इसकी शिकायत की थी। लोगों का कहना है कि राशन की दुकान पर मशीन में अंगूठा या रेटिना स्कैन नहीं होने से उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। कई बार घर के मुखिया के रोजगार के चलते बाहर होने के कारण उनकी ई केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ अत्यंत बुजुर्ग और असाध्याय रोगों से पीड़ित लोगों की भी केवाईसी नहीं हो पाई है। आर्या ने बताया कि खाद्य आयुक्त की ओर से शनिवार को सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन लोगों की ई केवाईसी नहीं हुई है, उनका राशन नहीं रोका जाएगा। ऐसे परिवारों की ई केवाईसी करने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा। राशन विक्रेताओं के बकाया लाभांश का भुगतान 3 दिन के भीतर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मालूम हो कि वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी करने का काम चल रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को अंतिम तारीख घोषित किया है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अभी बड़ी संख्या में ई केवाईसी नहीं हो पाई है।

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