गलत तरीके से फीस वसूलने वाले स्कूल संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश

Spread the love

हरिद्वार। जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) ने गलत तरीके से फीस वसूलने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। हरिद्वार महापौर अनिता शर्मा और पार्षदों की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री, शासन और जिला प्रशासन के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पहले ही केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश स्कूल प्रबंधकों को किए थे। उसमें भी जबरदस्ती नहीं करने के निर्देश जारी किए गए थे, बावजूद इसके लगातार ऐसी शिकायत सामने आ रही हैं। शुक्रवार को हरिद्वार नगर निगम की महापौर अनिता शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को ज्ञापन देकर निजी स्कूलों पर अनाधिकृत फीस वसूलने की शिकायत की। जिसमें बताया गया कि कुछ स्कूल संचालक अवैध रूप से फीस की डिमांड कर रहे हैं। जिसके लिए अभिभावकों पर जबरन दबाव भी बनाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते अभिभावकों के पास पैसा नहीं होने से वह फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। इससे उन्हें मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सिंह ने जिले के समस्त उप शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि वह अपने स्तर से निजी स्कूलों के प्रबंधकों को मात्र मासिक फीस लेने के लिए निर्देशित करें। यदि कोई निजी स्कूल अनाधिकृत फीस ले रहा है तो उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएं। साथ ही स्कूल की मान्यता समाप्त कराने के लिए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *