रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया
नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल के सुंदरीकरण व अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर पर्यावरणविद प्रो़ अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन दिन का और अतिरिक्त समय दिया है। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि बड़े वाहन चलाने से मालरोड को कितना खतरा है, इस पर किसी विशेषज्ञ से पूछकर रिपोर्ट पेश करें। मामले के अनुसार नैनीताल के प्रो़ अजय रावत ने सन 2012 में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें कहा था कि नैनीताल में अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं। सूखाताल लेक का सुंदरीकरण किया जा रहा है। नैनीताल को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि नैनीताल के सभी नालों से अतिक्रमण हटाया जाए और सूखाताल झील का सुंदरीकरण किया जाए। मालरोड पर भारी वाहन नहीं चलाए जाएं।