घुरड़ मामला : एक को मिली जमानत, एक की खारिज
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : जिले के गडोली में घुरड़ का शिकार करने के मामले के बुधवार को दो अन्य आरोपियों के जमानती प्रार्थना पत्र पर जिला एवं सत्र न्यायालय पौड़ी की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत खारिज कर दी, जबकि एक को जमानत दे दी।
पौड़ी से सटे गडोली में घुरड़ के शिकार मामले में वन विभाग की टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था। जबकि दो ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वन विभाग ने मौके से घुरड़ का मांस, खाल और एक बंदूक भी बरामद की थी। इस मामले में कुल चार आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद थे। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया के विजय दनोसी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। वहीं इसी मामले में आरोपी प्रमोद भंडारी को कोर्ट ने जमानत दे दी। प्रमोद भंडारी के अधिवक्ता जय दर्शन बिष्ट ने बताया कि कोर्ट ने 40-40 हजार के दो जमानती और एक पर्सनल बॉड पर जमानत दी है।