हरिद्वार विकास प्राधिकरण समेत 7 होटल मालिकों को नोटिस
नैनीताल। हाईकोर्ट ने बुधवार को हरिद्वार में आवासीय नक्शा पास कर होटल निर्माण करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसमें न्यायालय ने प्रदेश सरकार, हरिद्वार विकास प्राधिकरण (एचडीए) के अलावा सात होटल मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
हरिद्वार निवासी अजित चौहान की ओर से उक्त मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर गई है। इसमें कहा है कि 2005 में हरिद्वार के गायत्री विहार में आवासीय कॉलोनी स्वीकृत हुई थी। रसूखदार लोगों ने नियमों को दरकिनार कर यहां सात होटलों का निर्माण कर दिया। याचिकाकर्ता ने नियम विरुद्ध किए गए अवैध होटलों को ध्वस्त करने तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी किए।