हत्या के आरोप में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
पौड़ी। विवाहिता की हत्या का आरोप सिद्घ होने पर जिला जज सिकंद कुमार की अदालत ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भुगतने पर 6 माह अतिरक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा साक्ष्य छुपाने के आरोप में तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं एक अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष का कारावास व तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भुगतने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 मई 2018 को नीलकंठ मोटर मार्ग पर खैरखाल गांव के समीप एक अज्ञात महिला का शव मिला था। सूचना पर मौके पर पहुंची लक्ष्मण झूला पुलिस ने शव का मुआयना किया। महिला के कनपटी पर गोली मारी गई थी। शव के समीप ही पुलिस को मृत कारतूस भी मिला था। जिस पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने 5 मई 2018 को अज्ञात के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस जांच में घटनास्थल के समीप एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के सीसीटीवी फुटेज में 3 मई को एक स्कूटी पर दो युवक व एक युवती जाते हुए दिखाए दिए। स्कूटी टैक्सी नंबर की थी। जिसे किराए पर लिया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि स्कूटी को किराए पर लेने के लिए अंबेडकर नगर यूपी के असगांव निवासी अंकेश यादव ने अपना आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस जमा कराया था। जिस पर पुलिस ने अंकेश यादव से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में अंकेश ने बताया कि आशा सिंह नाम की विवाहिता महिला से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला अपने पति को छोड़ कर विगत 6 माह से उसके साथ रह रही थी और उसे ब्लैक मेल करने लगी थी। जिस पर उसने अपने साथी अजीत कुमार पाल पुत्र श्याम प्रकाश पाल निवासी सराय जंगल के साथ मिलकर आशा सिंह को मारने की योजना बनाई। अंकेश व अजीत आशा को लेकर नीलकंठ मोटर मार्ग पर खैरखाल गांव के समीप पहुंचे और यहां उन्होंने आशा की गोली मार कर हत्या कर दी। आशी की शिनाख्त उसके पति दिनेश व पिता ने भी की। शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बताया कि बुधवार को उक्त मामले में बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने दोनो अभियुक्तों अंकेश यादव व अजीत कुमार पाल को हत्या आरोपी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड न भुगतने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सुजा भुगतनी होगी। इसके अलावा दोनो अभियुक्तों को साक्ष्य टुपाने का आरोप में 3 वर्ष का कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न भुगतने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अंकेश यादव को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कारावास व 3 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न भुगतने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।