अल्मोड़ा। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने आरोपी हेमंत कुमार निवासी मल्ली नाली, दो सगे भाई नीरज सिंह एवं बालम सिंह निवासी खनयारी नैनीगुठ राजस्व क्षेत्र न्योली अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 15 जुलाई 2020 को कमल सिंह निवासी ग्राम मल्ली नाली अल्मोड़ा ने पटवारी क्षेत्र न्योली में तहरीर दी की चंद्र सिंह उर्फ चनर सिंह व अन्य लोगों ने उसके पिता पर जानलेवा हमला किया। 16 जुलाई 2020 को उसके पिता को उक्त व्यक्तियों ने रस्सी से बांधकर बेरहमी से मारा, जो अचेत अवस्था में जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में भर्ती रहा। साथ ही यह भी बताया कि चोटिल राजेंद्र सिंह मृत्यु से पूर्व 16 जुलाई 2020 को अपने साथ मारपीट के संबंध में आरोपी व अन्य व्यक्तियों ने मृतक के साथ मारपीट की जिसकी वीडियो रिकार्डिंग प्रवीण मेहता अपने मोबाइल फोन से बनाई । राजेंद्र सिंह मृत्यु 19 जुलाई 2020 को बाम्बे अस्पताल हल्द्वानी में उपचार के दौरान हो गई। अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया। न्यायालय को बताया कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को डरा धमकाकर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए आरोपियों जमानत याचिका खारिज करने की अपील की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर जमानत याचिका खारिज की।