नंगला पंतनगर में अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पंतनगर में नेशनल हाइवे, नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई की।बुधवार को सचिव लोनिवि आरके सुधांशु, सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली, उधमसिंह नगर की डीएम रंजना राजगुरु, एसएसपी दलीप सिंह कुंवर, पंत विवि के रजिस्ट्रार एके शुक्ला सहित सभी उच्चाधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस जारी करने के साथ ही मुकदमे दर्ज किए गए है।
जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए ।उनमें से कई अतिक्रमण कारियो ने एसडीएम के वहाँ पीपी एक्ट में केस भी दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि नेशनल हाइवे अथरिटी के तहत अतिक्रमणकारियों पर पैनाल्टी लगाई जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि इन जगहों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर 193 अतिक्रमण , नेशनल हाइवे पर 490 अतिक्रमण और फारेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित किये गए है।
पंतनगर निवासी अमित पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधमसिंह नगर के पंतनगर ,नगला, नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण कर लिया है। जिससे नेशनल हाइवे की सड़क संकरी हो गई है। जिससे सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाय। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें हटाया जाय।