उत्तराखंड

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में हुई 42 प्रकरणों पर सुनवाई, 21 शिकायतों का निस्तारण

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देहरादून। आज उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में कुल 42 प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए 21 शिकायती प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सुनवाई बैठक सरदार इकबाल सिंह, मा कार्यवाहक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें गुलाम मुस्तफा, वरीश, असगर अली, सीमा जावेद, मा सदस्यगणों, जे़एस़ रावत, सचिव, अल्पसंख्यक आयोग एवं शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, उपस्थित रहे।
सुनवाई में मुबस्सिर आलम, पुत्र गुलाम मुस्तफा, मा सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून के शिकायती प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय हेतु संचालित अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय समिति द्वारा चयनित कराण स्वीति हेतु दस्तावेज सेन्ट्रल बैंक अफ इंडिया, सेलाकुई, देहरादून को प्रेषित किये गये थे, जिसके उपरान्त उक्त बैंक द्वारााण स्वीत न करके अन्य योजना मुद्रा लोन योजना में परिवर्तित कर स्वीति पत्र दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में आज मा आयोग के समक्ष लीड बैंक अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक, देहरादून को उपस्थित न होने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। मुस्कान हयात, पत्नी नौशाद सैफी, निवासी-7 मिनी एम़डी़डी़ए़क कालोनी, डालनवाला, देहरादून के द्वारा प्रबन्धक, इण्डियन कैम्ब्रिज स्कूल, चंदर रोड़, डालनवाला, देहरादून के विरूद्घ की गयी शिकायत में मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून को एक सप्ताह के अन्दर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ छात्राओं के भविष्य के दृष्टिगत बोर्ड की परीक्षा में अनिवार्य रूप से बैठाने हेतु संबंधित प्रबन्धक को निर्देशित किया गया। विजय डैनियल, पुत्र स्व वक्टर डैनियल, निवासी-314 चुक्खूवाला, देहरादून द्वारा शिकायत की गयी थी कि प्रार्थी के मकान की दीवारे अत्यधिक बारिश होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी थी तथा बाद में पूरा मकान ही क्षतिग्रस्त हो गया, जो कि निवास करने योग्य नहीं रह गया है, जिसकी मा आयोग द्वारा जांच कराये जाने पर प्राप्त जांच आख्या के अनुसार जिलाधिकारी, देहरादून को प्रार्थी को दैवीय आपदा के मानको के अन्तर्गत अनुदान राशि स्वीत किये जाने के निर्देश दिये गये। गुलफश, इशराना एवं इरशाना द्वारा शिकायत की गयी थी कि मुख्यमंत्री हुनर योजनान्तर्गत वर्ष 2021 से 2023 तक प्रशिक्षार्थियों को देय स्टाईपन्ड की धनराशि आज तक उपलब्ध नही करायी गयी है, मा आयोग के संज्ञान में यह तथ्य भी आये जाने पर कि पूरे प्रदेश में लगभग 800-900 लाभार्थियों को विगत कई वर्षों से स्टाईपन की धनराशि प्राप्त न होने के कारण प्रबन्ध निदेशक, वक्फ विकास निगम, देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि योजना लागू होने की तिथि से आज तक कितने लाभार्थियों को स्टाईपन दिया गया तथा कितने को नहीं मिला है एवं न मिलने का कारण लाभार्थियों वार व एनज़ी़ओ़ सहित सूचना एक सप्ताह के अन्दर आख्या मा आयोग को उपलब्ध कराते हुए धनराशि संबंधित लाभार्थियों को उपलब्ध कराये। वसीम अहमद पुत्र शमीम अहमद व समीर अहमद, निवासी-ग्राम भगवानपुर चन्दनपुर, तहसील-रूड़की, परगना मंगलौर, जिला-हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रुड़की को निर्देश दिये गये कि शिकायतकर्ताओं की भूमि की पैमाईश कराते हुए आख्या एक सप्ताह के अन्दर मा आयोग को उपलब्ध कराये। मौ साजिद, पुत्र अब्दुल लतीफ, निवासी-ग्राम छापुर शेर अफगनपुर, पो खुब्बनपुर, ब्लक भगवानपुर, हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में जिलाधिकारी, हरिद्वार को निर्देशित किया गया कि अल्पसंख्यक छात्रध्छात्राओं के भविष्य के दृष्टिगत गांव शेर अफगनपुर में एमएसडीपी योजनान्तर्गत निर्मित राक में वर्तमान में छात्रावास को अन्यत्र जैसे रामहिला आई़टी़आई़, बन्दरजूड, भगवानुपर या अन्य स्थान पर स्थानान्तरण की कार्यवाही करें साथ शिक्षा विभाग को भी निर्मित भवन को प्रयोग में लाने हेतु विद्यालय का उच्चीकरण करें।

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